E-Shram Card Pension Eligibility: सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वृद्ध श्रमिकों के लिए एक शानदार पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो किसी भी संगठित पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते। योजना का उद्देश्य है बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें। योजना में न्यूनतम अंशदान के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है।
कौन उठा सकता है लाभ
इस योजना का लाभ वही श्रमिक उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और मासिक आय ₹15,000 से कम है। इसमें रिक्शा चालक, खेत मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर, धोबी, मोची, सड़क विक्रेता और इसी तरह के अन्य असंगठित क्षेत्र के लोग शामिल हैं। लाभार्थी को किसी भी सरकारी पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य है। सरकार के अनुसार, एक बार योजना में शामिल होने के बाद व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन प्राप्त कर सकेगा, जो उसके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी।
कितनी करनी होगी जमा राशि
PM-SYM योजना में श्रमिकों को एक निश्चित मासिक अंशदान करना होता है, जो उनकी उम्र पर आधारित होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसे सिर्फ ₹55 प्रति माह का योगदान देना होता है। वहीं 40 साल की उम्र वालों को ₹200 तक का योगदान देना पड़ता है। यह पैसा कर्मचारी के खाते से ऑटो-डिडक्शन के जरिए जाता है और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। यानी यह एक सहयोगी योजना है जिसमें सरकार और श्रमिक मिलकर भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका
इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए श्रमिक नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमैट्रिक सत्यापन के साथ आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जरूरी होता है। CSC केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा फॉर्म भरा जाएगा और एक पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अब इस योजना को UMANG ऐप और श्रम पोर्टल के माध्यम से भी जोड़ दिया है जिससे व्यक्ति घर बैठे भी आवेदन कर सकता है। पूरी प्रक्रिया फ्री है और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।
पेंशन मिलने की प्रक्रिया
एक बार कोई श्रमिक योजना से जुड़ जाता है और निर्धारित उम्र तक अंशदान करता है, तो वह 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन प्राप्त करने का हकदार बन जाता है। यह पेंशन लाभार्थी के रजिस्टर्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को योजना में जुड़ने का विकल्प मिलता है या फिर वह संयुक्त खाते की पेंशन प्राप्त कर सकती है। अगर पति-पत्नी दोनों योजना में रजिस्टर्ड हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह व्यवस्था वृद्धावस्था को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए की है।
योजना में निकासी की शर्तें
अगर कोई श्रमिक किसी कारणवश योजना को बीच में छोड़ना चाहता है, तो उसे जमा किए गए पैसे पर ब्याज सहित रिफंड मिल सकता है। अगर किसी की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, तो जमा राशि उसके नामांकित व्यक्ति को मिल जाती है। योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य नियमित अंशदान नहीं करता, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी लेकिन जमा पैसा वापस किया जाएगा। यह पूरी तरह से वॉलंटरी योजना है और कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसमें शामिल हो सकता है या इससे बाहर निकल सकता है। सारी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रखी गई है।
सरकार का उद्देश्य
इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य है देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना। यह वर्ग अक्सर भविष्य की बचत से वंचित रहता है और वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर होने को मजबूर होता है। PM-SYM जैसी योजनाएं इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं। यह योजना न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी इशारा करती है। सरकार की कोशिश है कि 2025 तक करोड़ों लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए।
अस्वीकृति
यह लेख प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सामान्य जानकारी को समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारियां विभिन्न सरकारी स्रोतों और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित हैं जो समय-समय पर बदल सकती हैं। योजना से जुड़ने से पहले पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र से पुष्टि कर लें। पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन और पात्रता नियम केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। हम किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न हो सकता है। निवेश या योजना से जुड़ने से पहले विवेकपूर्वक निर्णय लें।